असम, गुवाहाटी। असम सरकार ने कोरोना का संपूर्ण टीकाकरण कराने वाले अभिभावकों के साथ राज्य में प्रवेश करने वाले 10 साल से कम उम्र के बच्चों के अनिवार्य कोरोना जांच के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अनुराग गोयल की ओर से जारी एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी है।
नवीनतम अधिसूचना में कहा गया है 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक लेने वाले माता-पिता या अभिभावकों को असम में आने के लिए कोरोना जांच की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गयी है। हालांकि बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक यदि चाहें तो पैसे देकर जांच करवा सकते हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हवाई, रेलवे और सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। सरकार ने अपने संशोधित एसओपी में कहा कि आने वाले सभी यात्रियों को जिन्हें कोरोना टीकों की दो खुराक का टीका लगाया गया है और जिनके पास ऐसा प्रमाण पत्र है, उन्हें हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क सीमा बिंदुओं आदि पर स्क्रीनिंग प्राधिकरण के सामने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनिवार्य परीक्षण से छूट दी जाएगी।
नये दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि जिन यात्रियों ने एकल टीका लगाया है या अभी तक टीका नहीं लगाया गया है और जो टीकाकरण की दानों े खुराक के साथ भी रोगसूचक हैं, उन्हें हवाई अड्डों और रेलवे पर आगमन पर अपनी लागत पर अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा। यह परीक्षण रियायती दर 250 रुपए प्रति व्यक्ति दर पर उपलब्ध होगा।