बांग्लादेश, ढाका : बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सजा को दोगुना किया गया था। न्यायमूर्ति मोहम्मद अशफाक उल इस्लाम की अध्यक्षता वाली अपीलीय डिवीजन की तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है। आदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खालिदा की ओर से दायर दो अलग-अलग अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। हाईकोर्ट ने जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में खालिदा जिया की 5 साल की सजा को दोगुना कर 10 साल कर दिया था। इस पर रोक लगाने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने खालिदा को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए कोर्ट के समक्ष अपील दायर करने की भी इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने के लिए खालिदा पक्ष से दो हफ्ते के अंदर संक्षिप्त बयान दाखिल करने को कहा है, जिसमें वे बिंदु शामिल हों जिन पर वे इस अदालत के समक्ष अपील पर तर्क रखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ने 14 मार्च 2019 को अपने वकील से अपीलीय डिवीजन में अपील याचिका दायर कराई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी 10 साल की सजा को रद्द करने की गुजारिश की थी।
बैठकों में अब नहीं होगा अधिकारियों के पदनामों का उल्लेख
हिमाचल प्रदेश, शिमला : हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों की बैठकों की कार्यवाही में अब अधिकारियों के नाम या पदनामों...
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