असम, सिलचर: भारत-बांग्ला सीमा पर एहतियात के तौर पर कछार जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर के दायरे के अंदर सूर्यास्त से सूर्योदय तक किसी भी व्यक्ति या वाहन का मूवमेंट प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यह जानकारी कछार की जिला उपायुक्त कीर्थी जल्ली ने दी। उन्होंने बताया कि अतिवादी शक्तियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा के आसपास के इलाकों में किसी भी व्यक्ति आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक सुरमा नदी में नाव या मोटर बोट के चलने पर भी रोक लगा दी गई है।
यह आदेश सीमा पर ड्यूटी में लगे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश आज से अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा।