मतगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, प्रत्याशी, उनके एजेंट और चुनाव आयोग के रिटर्निंग अधिकारी या एआरओ की ओर से अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्रों के पास अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित रह सकेंगे। चुनाव आयोग की ओर से या राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) की ओर से जारी वैध पहचान पत्र के आधार पर ही मीडियाकर्मी भी मतगणना केंद्रों तक पहुंच सकते हैं।
सोनोवाल तीन दिवसीय सिंगापुर यात्रा पर
नई दिल्ली : केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल सिंगापुर समुद्री सप्ताह में भाग लेने के लिए सिंगापुर...
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