असम, गुवाहाटी : असम सरकार ने अपने 6.21 प्रतिशत असम राज्य विकास ऋण (एसडीएल) 2026 के लिए एक संरचित पुनर्भुगतान योजना की घोषणा की है, जिसमें निवेशकों को ब्याज सहित पूर्ण भुगतान का आश्वासन दिया गया है। पुनर्भुगतान की तिथि 17 फरवरी निर्धारित की गई है और ब्याज का भुगतान 16 फरवरी तक किया जाएगा, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि है। वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में सरकार ने पुष्टि की कि फरवरी 2021 में लिया गया यह ऋण परिपक्वता तिथि पर पूर्ण रूप से चुकाया जाएगा। पुनर्भुगतान तिथि के बाद कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि 17 फरवरी को परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अवकाश घोषित किया जाता है, तो पुनर्भुगतान को उससे ठीक पहले वाले कार्य दिवस पर लागू कर दिया जाएगा। परिपक्वता राशि का भुगतान धारकों के पंजीकृत बैंक खातों में सीधे जमा करके या पे ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा, जो अधिकारियों के पास उपलब्ध बैंकिंग विवरणों पर निर्भर करेगा। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी संबंधित बैंक, कोषागार कार्यालय या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस शाखा में अद्यतन करवा लें, जिसके माध्यम से वर्तमान में उनके ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। जिन धारकों के बैंक खाते की जानकारी रिकॉर्ड में नहीं है, उन्हें सरकार ने निर्देश दिया है कि वे समय पर भुगतान की सुविधा के लिए भुगतान तिथि से कम से कम 20 दिन पहले सार्वजनिक ऋण कार्यालय में प्रतिभूतियां जमा कर दें। सभी प्रतिभूतियों पर विधिवत हस्ताक्षर और मोचन हेतु पृष्ठांकन होना आवश्यक है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन स्थानों पर कोषागार संचालन एसबीआई शाखाओं द्वारा किया जाता है, वहां निवेशकों को अपनी प्रतिभूतियां कोषागार कार्यालय के बजाय सीधे संबंधित एसबीआई शाखा में जमा करनी होंगी। जिन लोगों को अपने पंजीकृत स्थान से भिन्न स्थान पर भुगतान की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक दस्तावेज पंजीकृत और बीमाकृत डाक द्वारा सार्वजनिक ऋण कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। सुचारू और समय पर पुनर्भुगतान प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए असम सरकार ने 6.21 प्रतिशत असम एसडीएल 2026 के सभी धारकों से परिपक्वता राशि प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को समय से पहले पूरा करने का आग्रह किया है।
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