नगालैंड, कोहिमा : कोहिमा की एक अदालत ने साल 2023 में अपने छोटे भाई की हत्या करने के मामले में 49 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेज़िवलु टी. थेरिच ने आरोपी लेज़ो सेलेत्सु को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। यह मामला 20 जून 2023 का है, जो कोहिमा जिले के फूचामा गांव में घटित हुआ था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी लेज़ो सेलेत्सु ने अपने 33 वर्षीय छोटे भाई पर आग्नेयास्त्र से गोली चला दी थी।गोली लगने से भाई की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आत्मरक्षा का तर्क दिया था, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि दोनों भाइयों के बीच बहस हुई थी, लेकिन मृतक वहां से हटकर जाने लगा था। जब मृतक पीछे मुड़कर जा रहा था, तब आरोपी घर के अंदर गया, बंदूक निकाली और पीछे से गोली मार दी। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि चूंकि पीड़ित पीछे हट रहा था, इसलिए आरोपी को कोई तत्काल खतरा नहीं था। निहत्थे व्यक्ति पर करीब से घातक हथियार का इस्तेमाल करना स्पष्ट रूप से हत्या करने के इरादे को दर्शाता है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और एक अनमोल जीवन की हानि को देखते हुए आरोपी कोआजीवन कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक साल छह महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। खूज़ामा थाना के यूबीएस चिवासे न्युसौ ने इस मामले की जांच की थी, जबकि राज्य का पक्ष विशेष लोक अभियोजक शशिमोंगला जमीर ने रखा। अतिरिक्त लोक अभियोजक अब्राहम ने पुलिस और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय की सराहना की, जिसकी वजह से पीड़ित को न्याय मिल सका।
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