त्रिपुरा, अगरतला : त्रिपुरा की एक अदालत ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पश्चिम त्रिपुरा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी.पी. पॉल ने मिठू दास को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पेशे से दिहाड़ी मजदूर मिठू दास की शादी सविता से 13 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही वह लंबे समय तक अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहा था। यह जघन्य घटना 19 अक्टूबर 2017 की है, जब घर में हुए एक झगड़े के बाद मिठू ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी सविता ने इलाज के दौरान जीबीपी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। उम्रकैद की सजा के साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे दो महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
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