पंजाब, चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार ने जेलों में अत्याधुनिक जैमर लगाए जाने को लेकर सवाल जवाब किया है। अदालत ने पंजाब सरकार से पूछा है कि आखिर कब तक यह काम पूरा किया जाएगा।
अदालत ने सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए छह मई तक का समय दिया है। गौरतलब है कि राज्य की जेलों में कैदियों के पास से लगातार मोबाइल फोन बरामद होने के मामले में अदालत ने संज्ञान लिया है।
अदालत ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था और जेल के अदंर से अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वालों को रोकने के लिए जैमर बहुत जरूरी हैं। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि बदलती तकनीक के चलते अब पुराने जैमर का कोई खास इस्तेमाल नहीं रह गया है। अब 4 जी तकनीक वाले फोन इस्तेमाल हो रहे हैं और जल्द ही 5जी तकनीक वाले फोन बाजार में होंगे।
ऐसे में पुराने जैमर इन फोन के सिग्नल रोकने मे सक्षम नहीं है। सरकार ने कहा कि वे 4जी जैमर लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब अदालत ने सरकार से पूछा है कि अत्याधुनिक तकनीक वाले जैमर जेलों में कब तक लगा दिए जाएंगे। सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत ने छह मई तक का समय दिया है।