नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज के सहायक संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत में आज सुनवाई के दौरान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुलिस पर टिपण्णी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का पुलिस को संयम से पालन करना चाहिए।
अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जमानत बांड भरने के बाद जुबैर को आज शाम छह बजे से पहले रिहा कर दिया जाए। उन्हें 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।पीठ ने कहा कि जुबैर को लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं नहीं है। गौरतलब है कि जुबैर ने अदालत में रिट याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने यूपी में दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरण एवं सभी 7 मामलों में अंतरिम जमानत भी मांगी थी। अदालत ने उसके मांग के अनुरूप ही अपना फैसला सुनाया।
अब हम करेंगे 2029 के चुनाव की तैयारी : मुकेश सहनी
अब हम करेंगे 2029 के चुनाव की तैयारी : मुकेश सहनी बिहार, पटना : बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार...
Read more






