राज्य सरकार को अदालत ने दिया झटका
तेलंगाना, हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कि स्थानीय निकाय चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय परीक्षण के ढांचे के भीतर होने चाहिए। राज्य सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है कि क्योंकि राज्य सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है, जिससे एससी (15 प्रतिशत) और एसटी (10 प्रतिशत) आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण 67 प्रतिशत हो जाता है, जो ट्रिपल टेस्ट नियम का उल्लंघन है। न्यायालय ने राज्य सरकार के उस सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें 42 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ 8 अक्टूबर को स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग आनुपातिक सीटों को खुली श्रेणी की सीटों के रूप में अधिसूचित करेगा और चुनाव कराएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट का एक ढांचा बनाया है। इसके तहत राज्यों को ओबीसी वर्ग के आंकड़ों को जुटाने के लिए एक आयोग का गठन करना होता है, साथ ही आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आनुपातिक आरक्षण तय करना होता है और ये भी सुनिश्चित करना होता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
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