झारखंड, रांची : झारखंड उच्च न्यायालय से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई हुई। उन्हें 66 दिन बाद राहत मिली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुना। इसके बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत में दलील दी गई कि वह 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है। अदालत ने लालू को सशर्त जमानत दी है। इसके चलते उन्हें सीबीआई की अदालत की ओर से सजा के साथ मुकर्रर की गई जुर्माना राशि की आधी राशि अदालत में जमा करनी होगी। लालू को 3 शर्तों पर जमानत मिली है।
इसमें 10 लाख के निचले मुचलके की राशि जमा करने के साथ-साथ जमानत के दौरान उच्च न्यायालय के अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना शामिल है। साथ ही वह अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदल सकते हैं। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से हलफनामा दायर करने के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया था। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि लालू सजा की आधी अवधि से 11 महीने ज्यादा सजा काट चुके हैं। 15 फरवरी 2022 को लालू यादव को इस मामले में दोषी ठहराया गया था।