नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक गिरफ्तारी मामले में अंतरिम आदेश पारित कर दिया है। उनकी ओर से अपनी पत्नी के साथ नोट्स साझा करने की मांग दर्ज की गई। एसजी मेहता का कहना है कि उन्हें हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ नोट्स साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी। सोनम की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने अपनी याचिका में संशोधन करने का फैसला किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए अब 29 अक्तूबर की तारीख तय की है। याचिका में गीतांजलि ने वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में रखने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायाधीश एनवी अंजारिया की पीठ ने पाया कि जोधपुर जेल के जेलर ने जो हलफनामा दायर किया है, उसमें बताया गया है कि वांगचुक के बड़े भाई और वकील ने उनसे मुलाकात की है। गीतांजलि की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे अपनी याचिका में संशोधन करना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने मांग की कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ लिखित पंक्तियों की अदला-बदली करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। मालूम हो कि इससे पहले 6 अक्तूबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और केंद्रशासित लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया था, लेकिन याचिका संबंधित कोई भी आदेश जारी नहीं किया था। वांगचुक को लद्दाख में हुई हिंसा के बाद 26 सितंबर को एनएसए कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हिंसा हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी और 90 घायल हुए थे।
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