राजस्थान, जयपुर: राजस्थान सरकार शराब-बीयर बेचने को लेकर ठेकों पर नया इंतजाम करने जा रही है। खरीददार ठेकों पर ही शराब असली है या नकली इसको लेकर खुद टेस्ट कर पाएंगे।
शराब की दुकानों पर ही प्वाइंट ऑफ सेल (पीओसी) मशीनें लगाईं जाएंगी, जिससे लोग नकली शराब के चंगुल में न फंस सकें। नई व्यवस्था लागू होने से अब दुकानदार को ग्राहक को बिल भी देना होगा। शराब बिक्री के दौरान अगर पीओएस से बिल नहीं निकलेगा तो शराब नकली मानी जाएगी।
नकली शराब, कालाबाजारी और ओवर रेटिंग रोकने के लिए आबकारी नीति में अशोक गहलोत सरकार ने लाइसेंसी दुकानों पर पीओएस मशीनें अनिवार्य कर दी हैं। शराब बिक्री के दौरान खरीददार शराब की बोतल पर बार कोड को पीओएस मशीन पर स्कैन होते देख सकता है। मशीन पर शराब का ब्रैंड, मात्रा, गुणवत्ता और अन्य जानकारियां दिखेंगी।
नए नियमों के तहत उचित मूल्य राशन दुकान की तरह अब शराब की दुकानों का स्टॉक और बिक्री की रिपोर्ट हर दिन ऑनलाइन सरकार को भेजनी होगी। शराब की हर बिकी बोतल का बिल भी ग्राहक को देना होगा जिसका रिकॉर्ड दुकानदार को रखना जरूरी होगा।
आबकारी विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नए नियमों के पीछे का मकसद नकली और हरियाणा से आने वाली शराब की अवैध बिक्री को रोकना है। पीओएस मशीन के जरिए ही बिलिंग होगी। इस मशीन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें दुकान में मौजूद स्टॉक, शराब-बीयर के ब्रैंड, उनका रेट आदि की डिटेल होगी।