सरपंच हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद
हरियाणा, रोहतक : हरियाणा के रोहतक के गांव मदीना के राजकीय कन्या स्कूल के सामने सितंबर 2015 में हुई सरपंच कप्तान उर्फ कप्पे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे कपिल राठी की अदालत ने दोषी भराण के जयबीर को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पिता रणबीर सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड में अमित उर्फ टीकू, कुलवंत उर्फ मोनू और जयबीर शामिल थे। पुलिस ने पहले अमित और कुलवंत को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार व खून से सने कपड़े बरामद किए थे। दोनों को पहले ही अदालत से उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। तीसरा आरोपी जयबीर वारदात के बाद फरार हो गया था। उसे 2 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया कि उसने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल को ट्रक से फेंक दिया था और खून लगे कपड़े नष्ट कर दिए थे, जिस पर उसके खिलाफ सुबूत मिटाने की धारा भी जोड़ी गई। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने जयबीर को भी दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
पंचायत तकनीकी सहायक को रंगे हाथ गिरफ्तार
बिहार, मधुबनी : भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निगरानी विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में एक बार...
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