मणिपुर, इंफाल : मणिपुर में कांग्रेस और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के. मेघचंद्र ने राज्यपाल के खिलाफ मणिपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। पार्टी का आरोप है कि राज्यपाल असांविधानिक कृत्यों में लिप्त हैं। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल की शक्तियों को रद्द करने और अनुच्छेद 174(2) के तहत 12वीं मणिपुर विधानसभा के बाकी कार्यकाल को भंग करने की मांग की है। मेघचंद्र ने न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल के कार्यों को चुनौती दी गई है, ताकि मुख्य न्यायाधीश एक उचित डिवीजन बेंच के जरिए इस पर विचार कर सकें। रिट याचिका में मेघचंद्र ने कहा राज्यपाल के अनुच्छेद 174(1) के तहत असंवैधानिक कृत्यों और संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत 12वीं मणिपुर विधानसभा के बाकी कार्यकाल को भंग करने के लिए याचिका दायर की है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील एन. भूपेंद्र मेइतेई पेश हो रहे हैं, जबकि भारत संघ और अन्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व भारत के उप सॉलिसिटर जनरल ख. समरजीत कर रहे हैं, जिनकी सहायता एन. नोंगदंबा कर रहे हैं। इस बीच मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व एडवोकेट जनरल लेनिन हिजाम और डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट ओ. रारन कुमार ने किया।
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