असम, गुवाहाटी: असम सरकार ने कोरोना प्रतिबंध के अपने पूर्व के आदेश में संशोधन किया है। आज जारी किए गए संशोधन में 1 घंटे की छूट दी गई है। ताजा आदेश 6 जून से 15 दिनों तक के लिए प्रभावी रहेगी।
आदेश के अनुसार कर्फ्यू दोपहर एक बजे से अगली सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी। दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे बंद करना होगा। हालांकि होटल एवं रेस्टोरेंट को दोपहर 1 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।
सरकारी एवं निजी कार्यालयों के साथ अंतर जिला यातायात व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी गई है और अगले 15 दिनों तक यह सभी बंद रहेंगे। गौरतलब है कि पूर्व के आदेश में शहर नगर में दोपहर 12 बजे और ग्रामीण इलाकों में दोपहर 2 बजे से कर्फ्यू लागू की गई थी। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को दोपहर 11 बजे ही बंद करना होता था।