राजस्थान, जयपुर : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सख्त फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने एलान किया कि अगर कोई भी शख्स कोरोना नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक किसी भी निजी या सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने को लेकर जानकारी देनी होगी और आयोजन से पहले ही इजाजत लेनी होगी। इन कार्यक्रमों में शादियों, रैलियों आदि को रखा गया है।
सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इवेंट ऑर्गनाइजर्स को किसी भी कार्यक्रम के लिए सरकार के पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 181 पर इजाजत के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखने को भी कोविड अनुरूप व्यवहार का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में भी संबंधित शख्स पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि गहलोत सरकार पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत मिलेगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी हैं।