मेघालय, शिलांग : मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स स्थित एक विशेष पीओसीएसओ अदालत ने एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस सजा के साथ ही लाडरिम्बई में बच्ची के लापता होने से शुरू हुआ यह मामला समाप्त हो गया है। पूर्वी जयंतिया हिल्स, खलीहरियात स्थित विशेष न्यायाधीश (पीओसीएसओ) बी. ख्रीमन की अदालत ने कमेनलांग सना उर्फ लांग सना को भारतीय दंड संहिता की धारा 376एबी और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया। कारावास की सजा के साथ-साथ अदालत ने 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सालबीना दखर की लिखित शिकायत में बताया कि उनकी नाबालिग भतीजी 4 मई, 2023 को सुबह लगभग 6.30 बजे उनके घर से लापता हो गई थी, खलीहरियात महिला पुलिस स्टेशन में 6 मई 2023 को मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी और पीओसीएसओ अधिनियम की कड़ी धाराओं का प्रयोग करते हुए जांच शुरू की। महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर एल. सियांगशई के नेतृत्व में हुई जांच 30 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट दाखिल करने के साथ समाप्त हुई। सबूतों की जांच और सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोषसिद्धि और सजा सुनाई। पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने कहा कि जांच पूरी तरह से की गई थी और यह फैसला जिले में बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति बरती जा रही गंभीरता को रेखांकित करता है।
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