केरल, तिरुवनंतपुरम : केरल के पल्लकड में साल 2013 में हुई दो भाइयों की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र अदालत ने सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजिता टीएच ने इस मामले में 25 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इतना ही नहीं अदालत ने सभी आरोपियों को सवा लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया है। ये सभी आरोपी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। गौरतलब है कि अदालत ने दो भाइयों नूरुद्दीन और हम्सा की हत्या के लिए 12 मई को 25 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके बाद आज अदालत ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि आरोपियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।
विशेष सरकारी वकील कृष्णन नारायणन ने अदालत के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक मस्जिद के लिए दान को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। 2013 में बहस के बाद नूरुद्दीन और हम्सा और उनके एक और भाई पर हमला किया गया था। इस हमले में नूरुद्दीन और हम्सा के एक अन्य भाई कुंजू मोहम्मद ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी, जबकि नूरुद्दीन और हम्सा की मौत हो गई थी। विशेष सरकारी वकील कृष्णन नारायणन ने बताया कि हत्या के इस मामले में कुंजू मोहम्मद प्रमुख गवाह रहा है। कुंजू पर हमले के लिए भी इन 25 आरोपियों को तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि नूरुद्दीन और हम्सा वाम मोर्चे के समर्थक एपी सुन्नी पार्टी के सदस्य थे।