नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। अब पेनकार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी गई है।
अधिनियम की धारा 139 एए के तहत आधार को पैन से जोड़ने की अवधि बढ़ाई है । गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार कई बार पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ा चुकी है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर से लिंक नहीं कराया है तो इसमें देर ना करें क्योंकि 30 सितंबर के बाद इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इसके साथ ही सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाओं को भी आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने शुक्रवार को विभिन्न आयकर अनुपालनों के लिए समय सीमा बढ़ा दी और कहा कि एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को कोविड-19 उपचार के लिए भुगतान की गई राशि कर मुक्त होगी।
साथ ही कोविड-19 के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्यों द्वारा नियोक्ता से प्राप्त अनुग्रह भुगतान आयकर से मुक्त होगा।