उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ : अलीगढ़ महानगर के जयगंज इलाके से बाइक सवार द्वारा अगवा कर ले जाई गई सात वर्षीय बच्ची संग घुडिय़ाबाग के खंडहर मकान में दुष्कर्म की कोशिश की वारदात में न्यायालय ने फैसला सुना दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने 41 दिन पुरानी इस वारदात में मात्र 24 दिन के ट्रायल में आरोपी को दोषी करार देकर सात वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत इतने कम समय में जनपद न्यायालय में किसी मुकदमे में सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है। ये घटना 14 जुलाई की शाम करीब सात बजे की है। सासनी गेट जयगंज इलाके के पीडि़त परिवार की सात वर्ष की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी बाइक सवार दो लोग उसे टॉफी दिलाने के बहाने अगवा कर ले गए। बाद में उसे देहली गेट की घुडिय़ाबाग चौकी के पास के एक खंडहर मकान में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के शोर पर पास ही एक छोले वाले ने जब उस मकान में ध्यान दिया तो वह अंदर की ओर गया। उसे आता देख एक आरोपी वहां से भागा। पुलिस ने जब सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू की तो एक आरोपी बच्ची को अंदर ले जाते और फिर भागते कैद पाया गया। जिसकी पहचान 43 वर्षीय जेके लॉज भुजपुरा कोतवाली के इमशाद के रूप में हुई। उसे 16 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
भाजपा ने दिल्ली के लिए जारी किया संकल्प पत्र
नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के संकल्प पत्र को लॉन्च करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने...
Read more