आंध्र प्रदेश, हैदराबाद : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। न्यायालय के अधिवक्ता सुनकारा कृष्णमूर्ति ने यह जानकारी दी। न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री को 24 नवंबर तक के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। अदालत 10 नवंबर को उनकी मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। अदालत ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी भी अन्य तरह के कार्यक्रम में न जाने का आदेश दिया है। उन्हें खास तौर पर मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि नायडू को 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें नौ सितंबर को सुबह करीब छह बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते वक्त गिरफ्तार किया था। सीआईडी का दावा है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के जरिये सरकारी धन को निजी संस्थाओं में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई।
सोनोवाल तीन दिवसीय सिंगापुर यात्रा पर
नई दिल्ली : केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल सिंगापुर समुद्री सप्ताह में भाग लेने के लिए सिंगापुर...
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