नई दिल्ली : केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक- 2021 लोकसभा में पेश किया और चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वन्य जीवों को वर्मिन (नुकसानदेह व बीमारी फैलाने वाला) घोषित करने के विषय को असंवेदनशीलता से नहीं लिया जा सकता। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक चीफ वार्डन अपने क्षेत्र के हिसाब से इस सबंध में संवेदनशीलता के साथ फैसला ले सकते हैं। यादव ने कहा वन्य जीवों, वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित संधि (साइटेस) की विधिक रूपरेखा के तहत एक समिति होनी चाहिए, जो वन्यजीवों से संबंधित पदार्थों के आयात और निर्यात को प्रमाणित करे। वन मंत्री ने बताया विधेयक में 1972 के कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि जीवों एवं प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने एवं बेहतर देखरेख सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जा सकें। विधेयक को पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था। 25 दिसंबर को इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा था। विधेयक में जीवित प्राणियों की बेहतर देखरेख तथा जीवित हाथियों के परिवहन संबंधी प्रावधान हैं। इसके साथ ही यादव ने साफ किया कि विधेयक में राज्यों के अधिकार कम करने का कोई प्रस्ताव या प्रावधान नहीं है।
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