असम, गुवाहाटी: असम सरकार ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए अधिसूचना जारी किया है। इसमें दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार एक व्यक्ति एक बार में या एक ही क्रम में केवल 3 लीटर शराब का आदेश दे सकता है।
एक डिलीवरी करने वाला व्यक्ति एक बार में अधिकतम 9 लीटर शराब ले जा सकता है। उपभोक्ता और वितरण व्यक्ति दोनों की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उपभोक्ताओं को उम्र और पते के प्रमाण के लिए अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे।डिलीवरी का समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे के बीच होगा और वर्तमान में डिलीवरी शुल्क की दो श्रेणियां हैं।
1 किमी के भीतर डिलीवरी के लिए शुल्क 50 रुपए, 1 से अधिक या 2 किमी के भीतर वितरण स्थानों के लिए शुल्क 75 रुपया होगा। हनी सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण संस्थानों, शासकीय/गैर-सरकारी/अर्ध शासकीय कार्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों के छात्रावासों के लिए शराब की ऑनलाइन बिक्री उपलब्ध नहीं होगी।