असम, गुवाहाटी : आयकर विभाग ने असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा को एक औपचारिक समन जारी किया है, जिससे उन्हें एक मामले के सिलसिले में उपस्थित होने को कहा गया है। बोरा को जो नोटिस दिया गया है, उसमें 16 अगस्त को दोपहर 1 बजे गुवाहाटी के आयकर भवन में उपस्थित होने का आदेश दिया गया गया है। समन के अनुसार बोरा को जांच के हिस्से के रूप में साक्ष्य प्रदान करने और विशिष्ट खातों की किताबें या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता है। नोटिस में कहा गया है कि बोरा इस दायित्व को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं या एक अधिकृत प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं। दस्तावेज इस बात पर भी ज़ोर देता है कि बोरा को अधिकारियों की स्पष्ट अनुमति के बिना परिसर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा नोटिस में आयकर अधिनियम 1961 के तहत संभावित दंड की चेतावनी दी गई है। यदि बोरा सम्मन का पालन करने में विफल रहते है, चाहे उपस्थित होने, साक्ष्य प्रदान करने या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में चूक करने पर अधिनियम की धारा 272 ए (1)(सी) के तहत प्रति उल्लंघन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह समन हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्तियों की चल रही जांच की ओर ध्यान आकर्षित करता है।
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