असम, गुवाहाटी : असम विधानसभा सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट या इस तरह की अन्य पोशाक पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा सचिवालय के प्रधान सचिव हेमेन दास की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी सचिवालय की गरिमा के अनुरूप कार्यालय अवधि में औपचारिक पोशाक ही पहनें। यह नियम दैनिक वेतन, निश्चित वेतन और मासिक मानदेय के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को सभी कार्य दिवसों में केवल औपचारिक पोशाक जिसमें सलवार सूट, साड़ी, मेखला चादर, शर्ट-पैंट पहनकर उपस्थित होना होगा। उन्हें आकस्मिक पोशाक टी-शर्ट, जींस, लेगिंग आदि पहने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सप्ताह में 1 दिन यानी हर बुधवार को किसी भी समुदाय की पारंपरिक पोशाक कर्मचारी की इच्छानुसार पहन सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा सत्र, विशेष कार्यक्रम आदि के मौके पर भी विधि के अनुरूप ही पोशाक परिधान करने होंगे। आदेश में कर्मचारियों को 9:30 बजे कार्यालय उपस्थित होने और अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी उपस्थिति दर्ज करने को कहा गया है। यह नियम प्रवेश एवं निकासी दोनों पर लागू होगी। आदेश में कर्मचारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि कोई भी कर्मचारी, जो ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, सख्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा कोई भी कर्मचारी काम के अपेक्षित घंटों को पूरा करने में विफल रहने पर उसके मासिक वेतन में कटौती भी की जा सकती है।
बैठकों में अब नहीं होगा अधिकारियों के पदनामों का उल्लेख
हिमाचल प्रदेश, शिमला : हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों की बैठकों की कार्यवाही में अब अधिकारियों के नाम या पदनामों...
Read more