असम, गुवाहाटी: असम सरकार ने आज एक आधिकारिक बयान जारी कर पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। बयान में कहा गया है कि असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है।
बयान में यह भी कहा गया है कि यह आदेश 28 सितंबर से अगले 6 महीने तक प्रभावी होगा। गौरतलब है कि हाल के दिनों में असम ने बड़ी संख्या में विद्रोही समूहों ने राष्ट्र की मुख्यधारा में कदम रखा है। पिछले साल सरकार ने बोडो उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता किया था और इस महीने के शुरुआत में ही कार्बी उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता किया गया।गौरतलब है कि असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल जगदीश मुखी ने 27 फरवरी से छह महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया था।
हालांकि विस्तार के पीछे के कारण पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि नवीनतम विस्तार दीमा हसाओ जिले की हिंसा की घटनाओं के कारण लिया गया। इसके अलावा अंतर-राज्यीय सीमाओं पर बार-बार हिंसक गतिविधियों को देखते हुए भी उठाया गया होगा।