उत्तर प्रदेश, औरैया : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव तैयापुर में पिछले वर्ष 30 मई को 10 वर्षीय साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या के दोषी जीजा को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में 30 जून को शुरू हुई सुनवाई के चलते अदालत ने नौ माह 22 दिन में दोषी को सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने दोषी को पांच लाख रुपये अर्थदंड सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी की ओर से दिबियापुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 10 वर्षीय पुत्री को उसके दामाद रोहित कुमार ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी है। इस मामले में दिबियापुर पुलिस ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद 18 मार्च को पॉक्सो अदालत ने मृतका के जीजा नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या की दोषी माना। दोषी रोहित फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद दोषी रोहित शांत बैठा रहा।
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