असम, गुवाहाटी : असम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 11 लाख से अधिक अपात्र किसानों को लाभ मिला है। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में गौहाटी उच्च न्यायालय को किसान फ्लैगशिप कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर घोटाले का संकेत दिया। एक गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से मामले पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
कृषि विभाग के संयुक्त सचिव गुणजीत कश्यप की ओर से दायर की गई हलफनामे में बताया कि 2020 में मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ द्वारा की गई एक सरकारी जांच में पाया गया कि 11.72 लाख अपात्र लोगों को पीएम-किसान योजना के तहत लाभ मिला था। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि जिन लोगों को गलत तरीके से योजना का लाभ दिया गया है, उनसे धन की वसूली के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।
हलफनामे में यह भी बताया गया है कि इस घोटाले में शामिल पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कुछ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब अदालत मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को करेगा। अदालत ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।