बिहार, पटना : पटना उच्च न्यायालय ने आईएएस एसएम राजू को जमानत दी है। न्यायाधीश राजेश कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने आज राजू मामले में सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुना। इसके बाद पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था। आज सुनवाई के बाद जमानत मंजूर की। गौरतलब है कि बिहामहादलित विकास मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में पूर्व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और एससी एसटी कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव सेवानिवृत्त आईएएस एसएम राजू जेल भेज दिया था। इसके बाद राजू ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील की थी। मालूम हो कि राजू पर आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468 और 471 के अलावा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 120 बी समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। महादलित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृति योजना चलती थी, जिसमें व्यापक स्तर पर धांधली बरती गई थी। फर्जी छात्रों के नाम पता और कॉलेज का विवरण देकर उनके नाम पर छात्रवृत्ति की राशि निकाली गई थी।
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असम, गुवाहाटी : असम विधानसभा का इस वर्ष का बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल...
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