नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति मिल गई है।
साधारण भाषा में कहें तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के भीतर एक्शन ले सकती है। केंद्र के इस आदेश के बाद पंजाब में सियासी बवाल मच गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कम किया गया है। यहां सीमा का विस्तार 80 किमी से कम होकर 50 किमी हो गया है। राजस्थान में दायरा पहले की तरह ही 50 किमी रखा गया है।
पांच पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए दायरा घटाकर 80 से 20 किमी कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत-बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर, भारत-पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा का जिम्मा बीएसएफ को मिला हुआ है। इसके अलावा बीएसएफ के पास छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मौजूद माओवाद पर भी नकेल कसने का जिम्मा है।