मेघालय, शिलांग : मेघालय में कोयला खनन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य सरकार अगले साल से माइनिंग लीज जारी करेगी। राज्य के खनन और जियोलॉजी विभाग ने इस आशय की जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मेघालय सरकार को खनन की अनुमति पहले ही दे दी है।
इसके पहले जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा कोयला खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को उठा दिया था। प्रतिबंध उठाते वक्त दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय परंपराओं के अनुरूप मेघालय में वहां के स्थानीय लोग जमीन और उसके नीचे के खनिज के मालिक होते हैं।
देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि राज्य में कोयला खनन माइन्स एंड मिनिरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट) तथा मिनिरल कंसेशन रूल्स 1960 के तहत होता है। ऐसे में खनन पर एनजीटी द्वारा लगाया गया प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद से ही कोयला खनन के फिर से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। उधर इस फैसले के बाद महानगर के बेलतला इलाके के कोयला व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।