नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि तमिलनाडु के कोयंबटूर की एक अदालत ने सार्वजनिक जमाकर्ताओं को 870.1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में पाजी मार्केटिंग कंपनी के दो निदेशकों को 27 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 171.74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यहां जारी एक बयान में कहा कि अदालत ने निजी फर्मों के दोनों निदेशकों के मोहनराज और कमलावल्ली को 27 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 42.76 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही तीनों निजी फर्मों पाजी फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पाजी ट्रेडिंग इंक और पाजी मार्केटिंग कंपनी पर 28.74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला सार्वजनिक जमाकर्ताओं से 870.1 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी से संबंधित है। कंपनी ने जुलाई 2008 और सितंबर 2009 के बीच विभिन्न योजनाएं शुरू की थीं, और अधिक रिटर्न के झूठे वादे पर जमाकर्ताओं से 870.1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।
असम में है 14 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियाँ
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