गुवाहाटी। असम में जैसे-जैसे कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है वैसे वैसे राज्य सरकार संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर रही है। आज जारी किए गए ताजा आदेश में कर्फ्यू की अवधी 2 घंटे के लिए बढ़ा दी है तो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अवधी घटा दी है।
यह नियम कल से ही राज्यभर में अगले आदेश तक लागू होगा। मुख्य सचिव जिष्णु बरुवा ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा की। इस अधिसूचना के तहत अब सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को दोपहर 1 बजे के बजाए सुबह 11 बजे ही बंद करने होंगे। दोपहर 12 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
सभी निजी वाहनों को केवल सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच अधिकार क्षेत्र जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले ऑड-ईवन फॉर्मूले के अनुसार चलने की अनुमति होगी।
चिकित्सा आपात स्थिति के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों के लिए आदेश में छूट होगी। रोजाना दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध। ताजा संशोधन को छोड़कर अन्य प्रतिबंध पिछले दिशानिर्देशों में उल्लिखित के अनुसार जारी रहेंगे।