असम, गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य भर में कोविड-19 की स्थिति में हुए सुधार को देखते हुए आज नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। नई एसओपी के तहत संक्रमण में गुणात्मक सुधार वाले जिलों में कर्फ्यू का समय शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक करने का फैसला किया गया है। इनमें कामरूप महानगर जिला भी शामिल है।
इन जिलों में दुकाने 4 बजे तक खुली रहेंगी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए नए एसओपी में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक संशोधित और समेकित निर्देश जारी किया।यह आदेश 28 जून की सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
नए निर्देश के अनुसार उच्च पॉजिटिव दर वाले जिलों के लिए कर्फ्यू का समय चौबीसों घंटे होगा, मध्यम पॉजिटिव दर वाले जिलों के लिए दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक और सुधार दिखाने वाले जिलों के लिए शाम 5 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।उच्च पॉजिटिव दर वाले जिलों में कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें बंद रहेंगी, मध्यम पॉजिटिव दर वाले जिलों के लिए दोपहर 1 बजे तक और सुधार दिखाने वाले जिलों के लिए शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।
आपातकालीन, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी किसी भी स्थान पर बिना किसी प्रतिबंध के अपनी ड्यूटी में शामिल होंगे। संपूर्ण कंटेनमेंट जोन जिलों में सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि माल की आवाजाही जारी रहेगी। आदेश में अंतर-जिला यात्री परिवहन को पहले की स्थिति में ही बहाल रखने बात कही गई है। जिलों की यात्रा करने वाले लोगों को अब अगले आदेश का इंतजार करना होगा।