नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध पोंजी योजनाओं को चलाने के लिए शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ दर्ज धन शोधन रोकथाम मामले के संबंध में शुक्रवार को असम में 6.28 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया।
ईडी ने शारदा समूह की विभिन्न कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और 420 के तहत विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दायर विभिन्न प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान ईडी ने पाया कि शारदा समूह की विभिन्न कंपनियों ने अपराध की कमाई को विभिन्न चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया था।
मामले में अब तक अपराध की कमाई (पीओसी) की कुल आय 41.46 करोड़ रुपये है। इससे पहले ईडी ने समूह की 4.35 करोड़ रुपये की पांच अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।