नई दिल्ली : भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज घोषणा की कि 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब युवाओं को मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों, ईआरओ और एईआरओ को यह निर्देश दिया है कि यह सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चित करने में जुट जाएं। ताकि 18 वर्ष पूरा होने से पहले युवा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकें। साल में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा होने पर मतदाता सूची में नाम अब जुड़ जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे सभी युवा जो साल की पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे वे मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की एक उच्चस्तरीय बैठक की गई, जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
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