असम, गुवाहाटी : असम सरकार ने कोविड-19 की स्थिति में हुए सुधार के मद्देनजर महिला कर्मचारियों को कार्यालय जाने से दी गई छूट वापस ले ली। यह रियायत उन महिलाओं को दी गई थी, जो गर्भवती हैं या फिर जिनके बच्चे तीन साल से कम उम्र के हैं। सरकार ने रियायत वापस लेने के संबंध में आदेश जारी किया है।
राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के तहत पात्र आबादी के 95 प्रतिशत लोगों को पहले ही पहली खुराक लगाई जा चुकी है। इसी वजह से सरकार ने सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए यह आदेश पारित किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ के हस्ताक्षर वाले इस आदेश में कहा गया है कि गर्भवती महिला कर्मचारियों और 3 साल या उससे कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों जो किसी भी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वित्तीय संस्थानों, निजी संगठनों के तहत कार्यरत हैं के लिए दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है।
राज्य में कोरोना के 251 नए मामले पाए गए है। जिसमे से अकेले कामरूप महानगर जिले में 87 शामिल है। वहीं पिछले 24 घंटो में कोरोना से 1 और व्यक्ति की मौत हो गई है। मालूम हो कि आज राज्य में 40,613 लोगों की कोरोना की जांच कराई गई थी, जिसमे से 0.62 प्रतिशत लोग संक्रमित पाए गए।