नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9 और 9सी दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की।
जीएसटीआर 9 जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है। इसमें विभिन्न कर शीर्षों के तहत की गई या प्राप्त की गई आउटवर्ड और इनवर्ड आपूर्ति का विवरण शामिल हैं। जीएसटीआर 9 सी व जीएसटीआर-9 और लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच सामंजस्य का एक विवरण है I
दूसरी ओर जीएसटी परिषद ने नए साल में लागू होने वाले कई प्रमुख जीएसटी संबंधित संशोधनों की पूर्व संध्या पर बैठक करेगी, जिसमें कपड़ा और फुटवियर क्षेत्रों में कर की दर में बदलाव शामिल हैं।
परिषद ने सितंबर में अपनी पिछली बैठक में दरों में बदलाव का फैसला किया, जिसके अनुसार कपास, रेशम और ऊन के बुने हुए कपड़े, कॉयर मैट, चटाई और फर्श कवरिंग, परिधान और बिक्री मूल्य के कपड़ों के सामान 1,000 तक और जूते की कीमत 1,000 प्रति जोड़ी को मौजूदा 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत स्लैब में ले जाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को और सख्त करते हुए 1 जनवरी से केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में एक दर्जन संशोधनों को लागू करने का फैसला किया।