कर्नाटक,बेंगलुरु: पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को मानहानि के एक मामले में तगड़ा झटका लगा है। बेंगलुरु की एक अदालत ने 10 साल पहले एक बयान के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें दो करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
मामला नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (एनआईसीई) के खिलाफ अपमानजनक बयान का है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने एक साक्षात्कार में कंपनी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
उसके बाद कंपनी के प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक अशोक खेनी ने सेशन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा ठोका था। सेशन जज मल्लनगौड़ा ने कहा कि अगर इस तरह से अपमानजनक बयान दिए जाते हैं तो भविष्य में कोई भी कंपनी किसी राज्य में अपनी परियोजना नहीं लगाएगी। उन्होंने कंपनी की परियोजना पर सवाल उठाते हुए उसे लूट करार दिया था।