नई दिल्ली : देश में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की बिक्री के लिए आज से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद ज्वैलर्स देश में बिना हालमार्किंग वाला सोने का कोई भी आभूषण या कलाकृति नहीं बेच पाएंगे। हालमार्किंग अनिवार्य होने से देश में नकली और मिलावटी सोने की बिक्री पर अंकुश लगेगा। अब हालमार्किंग में सभी ग्रेड वाले सोने को शामिल कर लिया गया है। पहले तीन श्रेणियों को इससे छूट दी गई थी।गौरतलब है कि बीआईएस हालमार्किंग का निशान किसी भी सोने की शुद्धता की पहचान है।
गोल्ड हालमार्किंग पिछले वर्ष 16 जून तक स्वैच्छिक थी, लेकिन सरकार ने इसके बाद से इसे अनिवार्य कर दिया है। हालमार्क वाला सोना प्रमाणित सोना होता है, जो गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया से गुजरता है। बीआईएस सोने की शुद्धता और सुंदरता को प्रमाणित करने के लिए हालमार्किंग की इस प्रक्रिया को अंजाम देती है। अब हालमार्किंग में बीआईएस लोगो, शुद्धता ग्रेड और छह अंकों का अल्फान्यूमेरिकल कोड अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राहक को हालमार्किंग फीस के रूप में सोने के आभूषण पर प्रति आभूषण 35 रुपये चुकाने होंगे।