हरियाणा, पानीपत : अदालत ने एक विधवा को शादी का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायधीश गगन मित्तल ने आठ माह चली मामले की सुनवाई के बाद मामले में अपना फैसला सुनाया है।जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि पुराना औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को 12 मार्च को एक महिला ने दी शिकायत में बताया था कि 14 अप्रैल 2021 को उसके पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद वह बेसहारा हो गई थी। मुज्जफरनगर जिले के बल्वा खेड़ी गांव निवासी संदीप उसके संपर्क में आया था। संदीप ने उससे कहा था कि वह उसका सहारा बनता चाहता है। वह तलाकशुदा भी है। वह संदीप की बातों में आ गई। संदीप ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात भी करवा दिया। जब बार-बार कहने पर भी संदीप ने शादी नहीं की तो उसे पता चला कि संदीप का तलाक नहीं हुआ है। वह दो बच्चों का पिता है तो उसने संदीप से शारीरिक संबंध बनाने से इंकार कर दिया। इसके बाद संदीप ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में संदीप पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आठ माह चली सुनवाई के बाद जज गगन मित्तल ने उसे 10 साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बैठकों में अब नहीं होगा अधिकारियों के पदनामों का उल्लेख
हिमाचल प्रदेश, शिमला : हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों की बैठकों की कार्यवाही में अब अधिकारियों के नाम या पदनामों...
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