हरियाणा, रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने नाबालिग को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ती है। वह वर्ष 2021 के 10 मार्च को सुबह अपने स्कूल मे गई थी। स्कूल की छुट्टी 1 बजे हो जाती है। उनकी बेटी 2 बजे तक घर नही पहुंचीं। उन्होंने उसको ढूंढा तो पता लगा कि उसे प्रदीप निवासी गांव हरचंद्रपुर थाना बावल अपने साथ बहला कर फुसलाकर ले गया है। उन्हें पता लगा कि उसकी बेटी बनीपुर चौक पर खड़ी है। वह बनीपुर चौक पहुंचीं तो लड़की चौक के पास खड़ी दिखाई दी। लड़की ने बताया कि प्रदीप उसे बहला फुसलाकर स्कूल से पहले ही अपनी बाइक पर बैठाकर होटल में ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया। धमकी दी कि यह बात अपने मां-बाप व किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए थे और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए थे। अदालत ने सबूतों व बयानों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी करार देकर बीस साल की कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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