हरियाणा, हिसार : हरियाणा के हिसार में अदालत ने पुरानी रंजिश के चलते मंगाली सूरतिया निवासी भुजिया फैक्टरी मालिक महावीर की गोलियां मारकर हत्या करने के चार दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी मल्लापुर गांव के इंद्र उर्फ दाउद पर 25 हजार, मंगाली सुरतिया निवासी सुरजीत, अंकुश और आदमपुर के रजत पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में 16 जुलाई 2018 को आजाद नगर थाना पुलिस ने सुरजीत और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट ने एक आरोपी राहुल को बरी कर दिया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मंगाली सूरतिया निवासी संजय ने बताया था कि मेरे परिवार के महावीर के साथ पारिवारिक संबंध हैं। महावीर की गांव के बीच में नमकीन भुजिया की फैक्टरी है। 15 जुलाई 2018 की रात मैं और मेरे चचेरे भाई सुग्रीव महावीर के पास फैक्टरी में गए थे। तीनों फैक्टरी के बाहर कुर्सियों पर बैठे थे। इसी दौरान बाइक और जीप फैक्टरी के बाहर आकर रुकीं। सुरजीत और अन्य फैक्टरी के बाहर आए और आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हम दोनों भाइयों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद घायल महावीर को सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
चार दरोगाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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