हिमाचल प्रदेश, मंडी : नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास और 1.09 लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे दो से छह महीने तक का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने भादंसं की धारा 377, 376 (एबी), 354, 506 (दो) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 व 10 के तहत अभियोग साबित होने पर पश्चिमी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जिले के निदान साही बागान गांव निवासी सागर को क्रमश: आजीवन कारावास, 20 साल, 2-2 साल और 20 साल एवं पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उक्त सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा आरोपी को क्रमश: पांच हजार, पचास हजार, एक-एक हजार और पचास हजार एवं दो हजार रुपये जुर्माना भी उक्त धाराओं के तहत अदा करना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि 4 नवंबर 2019 को दोषी सागर उसे निर्माणाधीन पंचायत घर में ले गया और अप्राकृतिक दुष्कर्म, अश्लील हरकतें कीं।
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