असम, गुवाहाटी : असम में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी रौनक अली हजारिका को बिना आवश्यक अनुमति के 2011 से कई अवसरों पर कथित रूप से विदेश जाने के आरोप में सेवा से निलंबित कर दिया गया है। वह उपमहानिरीक्षक (सीमा) के तौर पर तैनात थे। गृह विभाग की ओर से जारी एक आदेश में हजारिका पर घोर कदाचार का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि उन्होंने सरकार के दिशा निर्देशों का कई बार उल्लंघन किया है।
आदेश में कहा गया है कि असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये हजारिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान हजारिका की नियुक्ति पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में होगी और वह बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे। हजारिका 1992 में असम पुलिस सेवा में शामिल हुये थे और बाद में उन्हें आईपीएस के कैडर के तौर पर पदोन्नति दी गयी थी। उनका निलंबन अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत किया गया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।