तमिलनाडु, चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सिपाहियों से पुलिस अधिकारियों के घर पर अर्दली का काम लेना गैरकानूनी है। उन्हें तत्काल ऐसे कार्यों से मुक्ति दिलाकर वर्दी वालों से काम लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। न्यायाधीश एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि 45 हजार का वेतन पाने वाले प्रशिक्षित सिपाही को ऐसे कार्यों में उलझा कर नहीं रखा जा सकता।
यू मनिक्वल की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत का मानना था कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों व राजनेताओं के बीच सांठगांठ से आपराधिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसलिए पुलिस अधिकारियों को गुलदस्ता लेकर राजनेताओं के पास नहीं जाना चाहिए। यह एक प्रकार का दुराचार है। अतिरिक्त महाधिवक्ता पी कुमारेसन ने अदालत को बताया कि पिछले सप्ताह दोषी अधिकारियों पर अदालत की टिप्पणी से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को अवगत कराया गया है और उन्होंने इस दिशा में उचित कदम उठाए हैं।