बिहार, जहानाबाद : जहानाबाद व्यवहार न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ राकेश कुमार सिंह की अदालत ने दोहरे हत्याकांड मामले में सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्त ग्राम आजाद नगर कुर्था मानिकपुर थाना क्षेत्र अरवल के निवासी बताए गए हैं। यह मामला आजाद नगर कुर्था मानिकपुर थाना क्षेत्र अरवल से संबंधित है, 7 मार्च 2012 को रात्रि दस बजे सूचक गनौरी मांझी, उसका भाई बढ़न मांझी एवं भभू चंद्रमणि देवी अपने आंगन में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक सातों अभियुक्त राजेंद्र मांझी, विनोद मांझी, मनोज मांझी, बलिराम मांझी, शालिग्राम मांझी, सुरेंद्र मांझी, रविभूषण मांझी, हाथ में लिए लाठी डंडे से सूचक एवं उसके भाई भभू से मामूली विवाद को लेकर मारपीट करने लगे। इसी बीच मौका पाकर सूचक गनौरी मांझी ने जख्मी हालत में घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन अपने भाई बढ़न मांझी एवं भभू चंद्रमणि देवी की जान बचाने में नाकाम रहा। सातों अभियुक्तों ने मिलकर लाठी डंडे से पीट-पीट कर सूचक के भाई एवं भभू को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए।
असम विधानसभा का बजट 17 फरवरी से
असम, गुवाहाटी : असम विधानसभा का इस वर्ष का बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल...
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