पश्चिम बंगाल, कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में पश्चिम बंगाल में मनरेगा के जॉब कार्ड के सत्यापन के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया। यह समिति जिलेवार जॉब कार्ड का सत्यापन करेगी। अदालत में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। जिसमें इस योजना के तहत वास्तविक श्रमिकों को मजदूरी देने की मांग की गई थी। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत राज्य को पैसा आवंटित नहीं कर रही है। जबकि केंद्र का दावा है कि पहले दिए गए पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है और फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए हैं।न्यायालय ने कहा कि यह समिति जिलेवार जॉब कार्ड का सत्यापन करेगी। एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया। पीआईएल में इस योजना के तहत वास्तविक श्रमिकों को मजदूरी देने की मांग की गई थी।
79.23 प्रतिशत मतदान
असम, गुवाहाटी : असम में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 79.23 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने...
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