मध्य प्रदेश, भोपाल : मध्य प्रदेश के तीन हजार करोड़ ई-टेंडर घोटाले में विशेष अदालत ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन अपने आरोप साबित करने में नाकाम रहा। घोटाले के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रही थी। इस मामले में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम के ओएसडी नंद किशोर ब्रह्मे, ओस्मो आईटी सॉल्यूशन के डॉयरेक्टर वरुण चतुर्वेदी, विनय चौधरी, सुमित गोवलकर, एंटारेस कंपनी के डायरेक्टर मनोहर एमएन और भोपाल के व्यवासायी मनीष खरे आरोपी थे। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। ब्रह्मे की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत हरने ने बताया कि 35 गवाहों की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अभियोजन आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका।
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